फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने वालों के विरुद्ध हुई कार्रवाई

 फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 95 वर्षीय बुजुर्ग की जमीन हड़पने के मामले में संलिप्त परिवीक्षाधीन सहायक ग्रेड-तीन अजय चौबे को कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने किया निलंबित।

.अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अधारताल जिला जबलपुर के रा.प्र.क्र. 1587/अ- 6/2023-24 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अधारताल जिला जबलपुर द्वारा श्री अजय चौबे, सहायक ग्रेड-3 (परिवीक्षाधीन), कलेक्ट्रेट जबलपुर के विरुद्ध थाना विजयनगर में दिनांक 12.09.2024 को एफ.आई.आर. दर्ज कराने के फलस्वरूप श्री अजय चौबे, सहायक ग्रेड-3 (परिवीक्षाधीन), कलेक्ट्रेट जबलपुर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।


निलंबन अवधि में श्री अजय चौबे, सहायक ग्रेड-3 (परिवीक्षाधीन), कलेक्ट्रेट जबलपुर का मुख्यालय तहसील कार्यालय मझौली, जिला जबलपुर रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।


यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।



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