हमारा इंडिया न्यूज हर पल हर खबर मध्यप्रदेश/जबलपुर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच, साफ स्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय, घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा सोमवार को की गई।
सोमवार को यह कार्यवाही व्योहारबाग स्थित जय श्री महाकाल होटल, सिविल लाइन स्थित होटल डिलाइट ग्रैंड, रसल चौक नेपियर टाउन स्थित नानी की रसोई रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जय श्री महाकाल होटल में गंदगी के बीच भोजन निर्माण किए जाने पर होटल का एफ एसएसएआई पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया व आटे का नमूना जांच हेतु संगृहित किया गया। एफ एसएसएआई दिल्ली द्वारा माह सितंबर में अनाज एवं दालों के नमूने लेने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके क्रम में होटल डिलाइट ग्रैंड से उड़द एवं चना दाल, काला नमक के नमूने संग्रहित किये।नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया
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वहीं रसल चौक स्थित नानी की रसोई रेस्टोरेंट पर की गई, जिसमें मानक स्तर की आशंका पर पनीर का नमूना लिया गया, साथ ही एफ एसएसएआई दिल्ली द्वारा माह सितंबर में अनाज एवं दालों के नमूने लेने के निर्देश के क्रम में मैदा, आटा, चावल एवं तुवर दाल के नमूने लिए गए हैं। प्रयोगशाला जांच में खाद्य सामग्री के नमूने अमानक पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यवाही में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संजय खरे सहायक आपूर्ति अधिकारी भावना तिवारी, पल्लवी जैन, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव, माधुरी मिश्रा, विनोद धुर्वे शामिल रहे।
पैक्ड सामग्री पर एफएसएसएआई नंबर अवश्य चेक करें
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खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने खाद्य प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए हैं कि वह अपना एफएसएसएआई लाइसेंस पंजीयन व फू ड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड का प्रदर्शन करें, फू ड हैंडलिंग में लगे कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण संधारित करें, होटल, रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ तैयार कर विक्रय करने वाली इकाइयां एवं निर्माण इकाइयां उक्त के साथ.साथ अपने यहां प्रयुक्त होने वाले पानी का समय.समय पर परीक्षण, पेस्ट कंट्रोल आदि करायें खाद्य तेल का प्रयोग खाद्य पदार्थ को टालने हेतु तीन बार से अधिक न करें एवं खाद्य सामग्री एफ एसएसएआई लाइसेंस पंजीयन धारकों से ही क्रय करें। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे एफ एसएसएआई लाइसेंस पंजीयन धारी से ही खाद्य सामग्री का क्रय करें व क्रय किए हुए पैक्ड सामग्री पर एफएसएसएआई नंबर अवश्य चेक करें।