हमारा इंडिया न्यूज, हर पल, हर खबर, मध्यप्रदेश। जबलपुर। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल संचालन संबंधी नियमों का पालन न किए जाने पर पांच अस्पतालों के संचालन पर रोक लगा दी है। कार्यालय के द्वारा पांच अस्पतालों के संचालन के लायसेंस को निरस्त कर दिया है और सिर्फ पहले से ही भर्ती मरीजों को उपचार देने की अनुमति दी है और नए मरीजों को भर्ती करने पर रोक लगा दी है।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ने बताया कि मप्र रूजोपचार्य गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के धारा 6 (2) के अंतर्गत नियमों का पालन न किए जाने पर जिले के पांच निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
इन अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन व लायसेंस हुआ समाप्त:-
:- आदित्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, नेपियर टॉउन, जबलपुर।
:- आकांक्षा हॉस्पिटल घमापुर।
:- ग्रोवर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा यूनिट, राईट टाउन, जबलपुर।
:- श्री रावत पुरा सरकार मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बेलखेड़ा, भेड़ाघाट, जबलपुर।
:- स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, बेदी नगर, मदन महल, जबलपुर।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ने बताया कि मप्र रूजोपचार्य गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के धारा 6 (2) के अंतर्गत नियमों का पालन न किए जाने पर जिले के पांच निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
इन अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन व लायसेंस हुआ समाप्त:-
:- आदित्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, नेपियर टॉउन, जबलपुर।
:- आकांक्षा हॉस्पिटल घमापुर।
:- ग्रोवर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा यूनिट, राईट टाउन, जबलपुर।
:- श्री रावत पुरा सरकार मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बेलखेड़ा, भेड़ाघाट, जबलपुर।
:- स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, बेदी नगर, मदन महल, जबलपुर।