हमारा इण्डिया न्यूज हर पल हर खबर मध्यप्रदेश जबलपुर।जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव 18 मार्च सोमवार को संपन्न होगे जिसके लिए आज एक बैठक समस्त प्रत्यासियों की बैठक रखी गई ।मुख्य चुनाव अधिकारी संपूर्ण तिवारी,उप चुनाव अधिकारी राजेश तिवारी ने उपस्थित उम्मीदवारों को सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और मतदान के संबंध में कुछ अनिवार्य नियम लागू किए गए है।
जिसमे मुख्य रूप से मतदान कक्ष के बाहर बाहरी प्रत्याशियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा मतदान केंद्र मतदान के समय मोबाईल लाना प्रतिबंधित होगा।अधिवक्ताओं को पूर्ण गणवेश में आना अनिवार्य होगा अन्यथा मतदान देने से वंचित रहेंगे। मतदाताओं को मतदान हेतु अपनी पहचान के लिए अधिवक्ता पहचान पत्र,आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा।
कार्यकारिणी के 7पद के लिए पूर्व में नियमानुसार 7वोट देना अनिवार्य होगा 7से कम या 7 मत से अधिक किसी प्रत्याशियों को प्राप्त होने पर वोट अवैध घोषित होंगे। उपाध्यक्ष पद पुरुष वा महिला उपाध्यक्ष पद के लिए दोनो को मत देना अनिवार्य है।
इस अवसर पर सहायक चुनाव अधिकारी एन बी गुरुंग,तरूण रोहितास,नीलम दत्त ,सुरेंद्र त्रिपाठी,उमाकांत रावत,निजामुद्दीन,नितिन शर्मा,संजय अबिद्रा,आदि उपस्थित थे।