हमारा इंडिया न्यूज (हर पल हर खबर) मध्यप्रदेश/जबलपुर।भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के अनुरोध पर द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने और नाम में संशोधन कराने की अंतिम तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 11 सितंबर कर दी है । अब आम नागरिक 11 सितंबर तक अपने मतदान केंद्र पहुँचकर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर सकेंगे तथा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, सूची से नाम विलोपित करने एवं नाम मे संशोधन कराने बीएलओ को निर्धारित प्रारूप में आवेदन दे सकेंगे ।
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के तहत दो अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था, ताकि आम नागरिक इनका अवलोकन कर सकें तथा मतदान केंद्र पर ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने या नाम में संशोधन के लिये फार्म-6, फार्म-7 अथवा फार्म-8 में दावा-आपत्ति दे सकें ।
निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दिये जाने से ऐसे युवा भी जो एक अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने 11 सितंबर तक फार्म-6 में अग्रिम आवेदन दे सकेंगे । जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार बीएलओ 11 सितंबर तक प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर नागरिकों से नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे ।