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 आधार के साथ अपना पैन लिंक कैसे करें • https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं


• 'Quick Links सैक्शन के अंतर्गत Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें


• उसके बाद आधार नम्बर और पैन नम्बर दर्ज करें तथा स्क्रीन पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए 'E-Pay Tax functionality के माध्यम से ₹1000/- विलंब शुल्क का भुगतान करें


• एक बार भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोबारा Link Aadhaar सेक्शन पर जाए और अपना नाम, मोबाइल नम्बर आधार नम्बर एवं पैन नम्बर दर्ज करें


• I agree to validate my Aadhaar Details विकल्प का चयन करके विवरण को सत्यापित करें और Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें • अपने मोबाइल पर प्राप्त हुए ओटीपी को दर्ज करें और लिंक करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "Validate पर क्लिक करें


आधार के साथ अपना पैन लिंक नहीं करने के परिणाम

• आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा

आईटीआर फाइल करना संभव नहीं होगा

• लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जाएगा

• लंबित रिटर्न को जारी नहीं किया जा सकता

त्रुटिपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही को पूरा नहीं किया जा सकता

• उच्च दर पर कर कटौती की जाएगी

अधिक जानकारी के लिए आयकर नियम, 1962 का नियम 114AAA देखें






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