हमारा इंडिया न्यूज (हर पल हर खबर) मध्यप्रदेश/जबलपुर। जबलपुर जिले में परीक्षाओं के दौरान छात्र - छात्राओं को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से पढ़ाई करने में बाधा उत्पन्न होगी, जिससे छात्र-छात्राओं सहित उनके अभिभावकों में असंतोष होने की संभावना है, एवं हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा (नियमित / स्वाध्यायी) एवं हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (नियमित / स्वाध्यायी) वर्ष 2023 दिनांक 01 एवं 02 मार्च 2023 से 01 अप्रैल 2023 तक जबलपुर जिले के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होगी। परीक्षा केन्द्रों में 100 मीटर की परिधि में कोई भी अप्रिय एवं अवांछनीय घटना घटित न हो एवं परीक्षार्थियों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल के प्रति निष्ठा बनी रहे इसके लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।
अतः मैं सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर, वर्तमान समय में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल तत्वाधान में संचालित परीक्षाओं एवं आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुये धारा 144 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता निम्नानुसार आदेश जारी कि जाना आवश्यक है यह आदेश सभी प्रकार के धार्मिक / राजनैतिक / सार्वजनिक / सांस्कृतिक आयोजनों हेतु लागू रहेगे एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हॅू :-
1 सम्पूर्ण जिले में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबधिंत एवं अनुमति मिलने पर निर्धारित मापदण्डों / निर्धारित ध्वनि तीव्रता (डेसीबल) के मानक अनुरुप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जायेगा।
2. अस्पतालों / शैक्षणिक संस्थानों एवं पूर्व से घोषित शांत क्षेत्रों (माननीय उच्च न्यायालय / जिला न्यायालयों) के आस पास का क्षेत्रों में पूर्वाअनुसार निर्देश लागू होगें। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि स्तर दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीबल से अधिक नहीं होगा। 3.
4. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अनुमति से किया जा सकेगा, परन्तु यह अनुमति सीमित अवधि तथा सीमित क्षेत्र के लिये ही दी जायेगी। अनुमति के दौरान भी 02 साउण्ड बाक्स से अधिक उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। डी०जे० का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यक्रम परिसर के लिए ही दी जा सकेगी।
जबलपुर जिले के संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के आस पास 100 मीटर की परिधि में अवांछनीय तत्व एकत्रित नहीं हो सकेंगे। 5.
7. परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अन्दर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस पास वर्दीधारियों को छोड़कर चार से अधिक व्यक्ति अनावश्यक रूप से खड़े नहीं रहेंगे।
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परीक्षा केन्द्रों के आस-पास मोबाईल का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
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9. परीक्षा केन्द्रों के आसपास यदि कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य में लिप्त या नकल करने एवं कराने में लिप्त पाया जाता है तो उनके विरूद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 की धाराओं के तहत कार्यवाही की जावेगी ।
यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि इसे सर्वसाधारण पर व्यक्तिश: तामील किया जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता पाया जावेगा तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के साथ-साथ उसके विरूद्ध म०प्र० कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत तथा परीक्षा अधिनियम 1937 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी एवं प्रकरण पंजीबद्ध कर उपयोग किये जाने वाले उपकरणों को जप्त कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश किये जायें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।