हमारा इंडिया न्यूज (हर पल हर खबर) मध्यप्रदेश/जबलपुर।सोशल मीडिया में बहुत तेजी से हेलमेट चेकिंग को लेकर कई तरह की भ्रामक जानकारियां और आदेश वायरल हो रहे हैं। जिसको लेकर नागरिकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि अब पुलिस के द्वारा हेलमेट की चेकिंग नहीं की जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल हो रहे मैसेज का कोई भी तथ्यात्मक व शासकीय रूप से पुष्टिकरण नहीं हुआ है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में वायरल होने वाला मैसेज फेक मैसेज बताया गया है।
वही जबलपुर पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा एक मैसेज जारी कर बताया गया है कि सोशल मीडिया पर एसे मैसेज फैलाए जा रहे हैं कि जो state या national highway हैं वहीं पर helmet पहनना है और नगरनिगम/नगरपालिका सीमा के अंदर helmet पहनना जरूरी नही है! So don't come under this message influence because under the Mv act 1988 u/s 129 every person driving or riding on a motorcycle shall wear helmet while in a public place.
अर्थात प्रत्येक मोटर साइकिल सवार जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो BIS मानक का protective headgear पहनेगा।
सोशल मीडिया में वायरल हुआ फेक मैसेज, इन मैसेजों पर न दे ध्यान और न ही करें किसी को भी शेयर
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*"हेलमेट मुक्त"*
अब सभी राज्यो में अभी तक की जो हेलमेट चेकिंग चल रही थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है ,
सागरकुमार जैन के याचिका के मुताबिक महानगरपालिका की दायरों के अंदर हेलमेट का उपयोग वाहन चालक पर अनिवार्य नहीं होगा जिस रास्ते को राज्य मार्ग या हाईवे का दर्जा प्राप्त हुआ है वहां पर हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा इसके बाद अगर कोई भी ट्रैफिक वाला या कोई पुलिस वाला आपसे हेलमेट क्यों नहीं पहना पूछता है तो आप उसे कह सकते हो कि मैं महानगरपालिका नगरपालिका पंचायत समिति शहर के हद में हूं आप सभी को यह जानकर खुशी होगी।
इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले ...!!
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आपका अपना
देवेन्द्र प्रताप सिंह चौहान अधिवक्ता
प्रदेश अध्यक्ष
संयुक्त अधिवक्ता महासंघ
9452680100
8299683093