हमारा इंडिया न्यूज (हर पल-हर खबर)मध्यप्रदेश/जबलपुर।दिनांक 14/06/22 को श्रीमति निर्मला मिश्रा उम्र 43 वर्ष निवासी 345 जे.डी.ए स्टोर के पास, थाना गढ़ा ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका बेटा अतुल मिश्रा उम्र 16 वर्ष दुकान जाने का कह कर घर से दिनांक 11/06/22 को सुबह 10/30 बजे निकला था जो घर वापस नही आया, बाद मे पता चला की उसका दामाद अभिषेक मिश्रा जबलपुर आया हुआ था जो उसके लड़के अतुल मिश्रा को बुला कर बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटित हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा 16 वर्षिय किशोर की पतासाजी के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुये जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों केा बालक को तलाश कर दस्तयाबी हेतु आदेशित किये जाने पर अति. पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण/अपराध श्री संजय कुमार अग्रवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक गढा श्री तुषार सिंह के मार्ग निर्देशन में थाना प्रभारी गढा श्री राकेश तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित कर लगायी गयी।
जबलपुर पुलिस के वाट्सअप ग्रुपों में भी 16 वर्षिय किशोर का फोटो डालते हुये वायरलैस सैट के माध्यम से शहर एवं देहात के थाना प्रभारियों को रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, तथा थाना क्षेत्र में तलाश पतासाजी करवाने हेतु बताते हुये जी.आर.पी. एवं आर.पी.एफ. को भी बालक की फोटो वाट्सअप के माध्यम से भेजी जाकर ट्रेन एवं रेल्वे स्टेशन व बस स्टैण्ड में तलाश पतासाजी हेतु बताया गया।
गठित टीम द्वारा दौरान विवेचना के स्टेशन के आस पास के सीसीटीवी फूटेज खगांले गये, पतासाजी करने पर संदेही अभिषेक मिश्रा के भोपाल में होने की जानकारी मिलने पर एक टीम भोपाल रवाना की गई, टीम द्वारा तलाश करते हुये अभिषेक मिश्रा को अभिरक्षा में लेते हुये जबलपुर थाना गढ़ा लाकर पूछताछ की गयी।
सघन पूछताछ मे अभिषेक मिश्रा द्वारा बताया गया कि उसका साला अतुल मिश्रा उसकी पत्नि (अपनी बहन ) से उसके चरित्र को लेकर अपशब्द गंदे कमेंट करता था जिसकी जानकारी पत्नि द्वारा देने पर उसने अपने मन में अतुल की हत्या करने का विचार बना लिया था ।
सोची समझी योजना के तहत अपने साथी मयंक द्विवेदी के साथ साले अतुल मिश्रा की हत्या करना स्वीकार करते हुये बताया कि उसने माह नवम्बर 2021 में प्रेम विवाह किया था। दिनॉक 11-6-22 को ट्रेन से जबलपुर पहुंचा एवं पत्नि जो कि अपने मायके में थी को मिलने के लिये रामपुर बुलाया, तो उसकी पत्नि साले अतुल मिश्रा के साथ उससे रामपुर में आकर मिली, मिलने के बाद पत्नि वापस मायके चली गयी, साले से उसने कहा कि चलो स्टेशन घूमकर आते है, सिविल लाईन रेल्वे स्टेशन पहुंचकर उसने कहा कि मैं धार स्थित आईशर के प्लांट में काम करता हूॅ, मेरे साथ चलो तुमको वहॉ अच्छा काम दिलवा दूंगा। साला उसके साथ जाने को तैयार हो गया, साले अतुल को ट्रेन से लेकर जा रहा था, उज्जैन में उसके मोबाईल पर उसके ससुराल वालों का फोन आया और उस पर नाराज होने लगे कि बिना बताये अतुल को कहॉ ले जा रहे हो तो उसने साले से बात कराते हुये कि वापस भेज दे रहा हूॅ अपना मोबाईल बंद कर लिया तथा साले को लेकर धार अपने घर पहुंचा और दिनॉक 12-6-22 को अपने दोस्त मयंक द्विवेदी जिसे पूरी योजना वह पहले ही बता चुका था के साथ बस में अपने साले को बैठाकर घुमाने का कहते हुये काकड़ खो में उतर गया तथा खांई के पास ले जाकर अतुल मिश्रा के साथ मारपीट कर अतुल को उठाकर काकड़ खो की खाई जो लगभग 1000 फिट गहरी है में फेंक दिया था।
पतासाजी करने पर ज्ञात हुआ के धार के थाना मांडव में एक अज्ञात युवक की लाश काकड़ खो खाई में दिनॉक 13-6-2022 को मिली थी। मृतक अज्ञात होने के कारण धार पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर विधि पूर्वक कफन दफन की कार्यवाही की गयी थी। संदेही के कथनो की तस्दीकी एवं थाना मांडव मे मिले शव की शिनाख्तगी हेतु एक टीम गठित कर परिजनो सहित थाना मांडव जिला धार रवाना की गई थाना मांडव पहुँचकर परिजनो द्वारा अज्ञात शव के कपड़े, फोटो देख कर मृतक की पहचान अतुल मिश्रा के रूप में की गयी, जिसके उपरांत शव उत्खनन करा कर परिजनो द्वारा पहचान कार्यवाही की गई।
दौरान पतासाजी के विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली के आरोपी मयंक द्विवेदी ग्राम रेवड़, थाना पृथ्वीपुर मंे है तत्काल टीम द्वारा दबिश देते हुये मयंक द्विवेदी को अभिरक्षा मे लेते हुये पूछताछ की गयी जिसने अपने दोस्त अभिषेक मिश्रा के साथ मिलकर अभिषेक के साले अतुल को खाई में फेंकना स्वीकार किया।
आरोपी जीजा अभिषेक मिश्रा के कमरे से मृतक साले अतुल मिश्रा का पिट्ठू बैग जिसमे मृतक का इलेक्ट्रिक सामान तथा मार्कशीट थे एवं आरोपी मयंक द्विवेदी के किराये के कमरे से मृतक अतुल मिश्रा का स्टील का टिफिन और पर्स जिसमे मृतक का आधार कार्ड है जप्त करते हुये, थाना गढा लाकर दोनों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।