जिला दंडाधिकारी ने भू-माफिया कज्जू कदीर सहित दो अपराधियों पर लगाया एनएसए
तीन माह की अवधि तक केन्द्रीय जेल में निरूद्ध रखने के दिये आदेश
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा की अनुशंसा पर कार्यवाही कर दो कुख्यात अपराधियों आदर्श नगर कटरा आधारताल निवासी 50 वर्षीय कज्जू उर्फ कदीर तथा ग्राम मझगंवा थाना पनागर निवासी रूपेन्द्र साहू उर्फ छुट्टू उर्फ छोटे उम्र 28 वर्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह की अवधि तक केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध रखने के आदेश दिये हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा दोनों अपराधियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत यह कार्यवाही इनकी अपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई है।
कज्जू उर्फ कदीर पिता नसीर खान वर्ष 1992 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। उसके विरूद्ध अवैध कॉलोनी बनाकर प्लाटिंग करने, भू-माफिया बनकर शासकीय भूमि एवं दूसरों की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से विक्रय करने सहित हत्या का प्रयास, स्मैक व अवैध शस्त्र कब्जे में रखने, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने एवं धमकी देने, अवैध विस्पोटक पदार्थ कब्जे में रखने एवं विस्फोट करने, बलवा कर पत्थरबाजी करने, छेड़छाड़ कर अश्लील गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी देने जैसे 22 प्रकरण विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है।
इसी प्रकार अपराधी रूपेन्द्र साहू उर्फ छुट्टू उर्फ छोटे पिता भोलाराम साहू पर पनागर एवं खम्हरिया थाना क्षेत्र में हत्या का प्रयास करने, घर में घुसकर मारपीट करने, अवैध हथियार कब्जे में रखने, अवैध विस्फोटक पदार्थ एवं अवैध शराब कब्जे में रखने, एसटीएससी एक्ट एवं राज्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने जैसे 23 अपराध पंजीबद्ध हैं। रूपेन्द्र साहू वर्ष 2015 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था।